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यूपी चकबंदी में बड़ा बदलाव: 3% से ज्यादा जमीन कटौती पर अब आयुक्त की मंजूरी जरूरी, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी के दौरान 3 प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती करना आसान नहीं होगा। निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन लेने से पहले चकबंदी आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नए निर्देशों का मकसद चकबंदी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को कम करना, किसानों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खातेदारों की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। अधिकारियों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

3 प्रतिशत से ज्यादा जमीन लेने पर क्या होगा?

सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3 प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी गांव में ऐसी स्थिति पैदा होती है, जिसमें 3 प्रतिशत से ज्यादा जमीन लेना जरूरी हो, तो इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी।

ऐसे मामले में सीधे जमीन की कटौती नहीं की जा सकेगी। प्रस्ताव पहले जिलाधिकारी के माध्यम से चकबंदी आयुक्त के पास भेजा जाएगा। आयुक्त मामले की परिस्थितियों और आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव पर विचार करेंगे। अनुमति मिलने के बाद ही निर्धारित सीमा से अधिक भूमि लेने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी।

किसानों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस व्यवस्था से किसानों की जमीन की अनावश्यक कटौती पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर अधिक भूमि लेने के मामलों में अब उच्च स्तर पर जांच और अनुमति की आवश्यकता होगी।

इसका सीधा फायदा यह हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर बिना पर्याप्त कारण के ज्यादा भूमि काटने की संभावनाओं पर रोक लगे।

चकबंदी योजना वापस लेने पर भी नया नियम

नए निर्देशों में सिर्फ भूमि कटौती ही नहीं, बल्कि चकबंदी योजना के प्रत्यावर्तन को लेकर भी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।

आयुक्त के निर्देश के अनुसार योजना का प्रत्यावर्तन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी, जो जिला उप संचालक चकबंदी भी होते हैं, की संस्तुति के साथ प्रस्ताव चकबंदी आयुक्त को भेजना होगा।

आयुक्त की पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही प्रत्यावर्तन का आदेश जारी किया जा सकेगा।

लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर अनावश्यक भूमि कटौती न की जाए। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

खास तौर पर 3 प्रतिशत से अधिक भूमि कटौती के मामलों में आयुक्त की अनुमति को जरूरी बनाया गया है। बिना अनुमति के आगे की कार्रवाई करने पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

किसानों को किन बातों का फायदा मिलेगा?

  • सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर अनावश्यक भूमि कटौती पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
  • 3 प्रतिशत से अधिक कटौती के लिए उच्च स्तर की अनुमति जरूरी होगी।
  • जमीन कटौती के मामलों में जवाबदेही बढ़ेगी।
  • चकबंदी से जुड़ी किसानों की शिकायतों के समय पर समाधान पर जोर रहेगा।
  • योजना के प्रत्यावर्तन में भी मनमानी की गुंजाइश कम होगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

चकबंदी के दौरान जमीन का पुनर्गठन होने के कारण किसानों के लिए भूमि का हर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक सुविधाओं या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जमीन की कटौती की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भूमि लेने पर खातेदारों को नुकसान हो सकता है।

इसी वजह से 3 प्रतिशत की सीमा और उससे अधिक कटौती के लिए आयुक्त की अनुमति का प्रावधान किसानों के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि अतिरिक्त भूमि तभी ली जाए जब उसके पीछे वास्तविक और अपरिहार्य आवश्यकता हो।

नियमों का पालन होगा सबसे अहम

नए निर्देशों का वास्तविक लाभ तभी किसानों तक पहुंचेगा, जब स्थानीय स्तर पर अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करें। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि आदेशों की अनदेखी और अनावश्यक भूमि कटौती को गंभीरता से लिया जाएगा।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में चकबंदी को लेकर जारी यह व्यवस्था किसानों की जमीन की सुरक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 3 प्रतिशत से अधिक भूमि कटौती के मामलों में अब चकबंदी आयुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होने से किसानों को उम्मीद है कि सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर होने वाली अनावश्यक कटौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

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