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एफआरआरओ ने अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का दिया आदेश

मुंबई, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने अभिनेता इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है।

इमरान पर मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। अमेरिकी नागरिक और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक इमरान को 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने गावदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर इमरान ने कानून का उल्लंघन किया है।

पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत एफआरआरओ को भेज दी गयी। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि एफआरआरओ ने खार में रहने वाले खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। मुंबई में रहने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रखने वाली मुंबई पुलिस की विशेष शाखा के सूत्रों ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। विदेशी कानूनों के विशेषज्ञ अधिवक्ता महेश वासवानी ने कहा कि खान बंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर इस नोटिस को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान के खिलाफ आव्रजन अधिनियम की धारा सात और 29 के तहत कार्रवाई शुरू की गयी है। ये प्रावधान विदेशी नागरिकों को भारत में राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकते हैं।

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किसी मुद्दे के प्रति समर्थन जताने का अर्थ अनिवार्य रूप से राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के आधार पर इस नोटिस को चुनौती दे सकते हैं।

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