Featureछत्तीसगढ़

अवैध मदिरा विक्रेता को भेजा गया जेल, आबकारी विभाग की कार्रवाई में 6 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त

कोरिया, कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी है। जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम सागरपुर (थाना बैकुण्ठपुर) में दबिश देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

प्राप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में आरोपी जीवन राम पिता रामेश्वर राम के कब्जे से 06 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब बरामद कर जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा, मुख्य आरक्षक श्री बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र राजवाड़े, हेमंत राजवाड़े एवं नगर सैनिक रोमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिले में माह अक्टूबर तक आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत 07 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिनमें कुल 50.95 लीटर शराब की जप्ती हुई है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी एवं सुविधा हेतु मोबाइल पर प्लेस्टोर से श्सेवा सुविधा ऐपश् उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से कर्मचारी पारिश्रमिक, ड्यूटी सूचना और शिकायतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, आम नागरिकों के लिए ‘मनपसंद ऐप‘ के माध्यम से राज्य की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, बोतल, अद्धी और पाव के मूल्य एवं स्टॉक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवैध शराब की बिक्री या अन्य शिकायतों के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 14405 अथवा मोबाइल नंबर +91-9424102102 पर व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

Related Articles

Back to top button