Featureछत्तीसगढ़

दुर्ग में कोडीन तस्करों पर कोर्ट सख्त, 15-15 साल जेल की सजा का ऐलान

दुर्ग। नशीली कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से जुड़े करीब चार साल पुराने मामले में दुर्ग की विशेष एनडीपीएस अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अंकित यादव और केवल देवांगन को दोषी ठहराते हुए दोनों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 2022 का है। मोहन नगर थाना पुलिस ने आदित्य नगर के पास कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार, उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद की गई थी। बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष एनडीपीएस अदालत ने अंकित यादव और केवल देवांगन को दोषी माना और दोनों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।न्यायालय के आदेश के मुताबिक दोनों दोषियों को एक-एक लाख रु। नपये अर्थदंड भी जमा करना होगा। निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चार साल पुराने इस मामले में अदालत का फैसला नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामलों में सामने आया महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है।

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