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वनरक्षक की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी: वनमण्डलाधिकारी ने जारी किया स्पष्टीकरण नोटिस

महासमुंद। वनमण्डलाधिकारी मयंक पांडेय द्वारा वनरक्षक शनि ठाकुर परिसर रक्षी, भलेसर बागबाहरा को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू रूप से संपादन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द के आदेश के द्वारा आपकी ड्यूटी चेक पोस्ट खट्टी में लगाई गई है। किन्तु आज दिनांक तक कर्तव्य स्थल में उपस्थित नहीं हुए हैं। आपका यह कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। आपके द्वारा बरती गई कदाचरण हेतु आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा)के तहत आवश्यक कार्यवाही किये बाबत् संदर्भित पत्र प्राप्त हुए हैं।

अतः आप आज दिनांक तक चेक पोस्ट खट्टी में उपस्थित नही होने के संबंध में औचित्यपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण असंतोषजनक अथवा नियत समय सीमा के भीतर प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तत्काल चेक पोस्ट खट्टी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा खट्टी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें शनि ठाकुर बिना वैध कारण के अनुपस्थित पाए गए थे।

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